स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत प्रदान की। जैन की बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के तहत उनके खिलाफ हो रही कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया। हाईकोर्ट ने जैन की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस अधिनियम के तहत उनके खिलाफ हो रही हर प्रकार की कार्यवाही बंद करने का आदेश दे दिया है।