स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को यात्रियों को कथित तौर पर दूषित पेयजल की आपूर्ति और क्लोरीनेशन संयंत्र लगाने के ठेके देने में हेराफेरी करने के मामले में फटकार लगाई है। इस मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने रेलवे से इस मामले में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की।