स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और रामपुर से विधायक आजम खान की सियासी पारी के लिए गुरुवार 27 अक्टूबर का दिन बेहद अहम रहा। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में आजम खान को आईपीसी की तीन धाराओं में दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद अब आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो जाएगी।