घरेलू नौकरों का न्यूनतम वेतन तय करेगा बंगाल

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Harmeet
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घरेलू नौकरों का न्यूनतम वेतन तय करेगा बंगाल

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: घरेलू नौकरों के लिए तीन महीने में बंगाल सरकार न्यूनतम वेतन तय करने का फैसला किया है। श्रम विभाग की राजपत्रित अधिसूचना में बताया गया है कि, "घरेलू कामगारों" को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत शामिल किया जाएगा और उनका वेतन निर्धारित किया जाएगा। यह भी उल्लेख किया गया है कि यह "अगले तीन महीनों में" किया जाएगा। अधिनियम "अकुशल" और "कुशल" श्रमिकों के 92 समूहों के लिए मजदूरी निर्दिष्ट करता है। दिल्ली, केरल और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में घरेलू मदद के लिए पहले से ही घंटे के आधार पर न्यूनतम मजदूरी है।