स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मथुरा की एक अदालत ने कथित पीएफआई कार्यकर्ता-सह-केरल पत्रकार सिद्दीकी कप्पन से पूछताछ करने के लिए यूपी एसटीएफ की याचिका खारिज कर दी है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पांडेय ने स्पेशल टास्क फोर्स की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद आरोपी से दोबारा पूछताछ की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीटीआई ने यह भी बताया कि कप्पन वर्तमान में एक आतंकवादी मामले में न्यायिक हिरासत में बंद है, जिसमें हाथरस की एक महिला की मौत के बाद अशांति भड़काने और उसके लिए धन मुहैया कराने, उसके बलात्कार और क्रूरता के बाद आग लगा दी गई थी।