स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार को बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन के विवरण के साथ 14 जनवरी तक एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है । अदालत ने बताया कि केंद्र से प्राप्त धन की कुल राशि और वैध लाभार्थियों के बीच अपना घर बनाने के लिए धन कैसे वितरित किया गया, इसकी जानकारी देनी चाहिए। यह आदेश एक भाजपा कार्यकर्ता द्वारा दायर जनहित याचिका के बाद आया। राज्य गरीबों के बीच धन वितरित करने में विफल रहा और तृणमूल नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। याचिकाकर्ता ने राज्य को पैसा बांटने से रोकने का आदेश मांगा था।