स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: कोलकाता नगर निगम और बिधाननगर नगर निगम द्वारा कोलकाता और बिधाननगर में हुक्का बार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश को रद्द कर दिया है कलकत्ता हाईकोर्ट। प्रतिबंध के आदेश को रद्द करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश पीठ ने बताया कि इस मामले में कोई राज्य विशेष नियम नहीं है। इसलिए इन दोनों शहरों में हुक्का बार चलाना अवैध नहीं होगा। न्यायमूर्ति मंथा ने अवलोकन किया है कि, यहां तक कि केंद्रीय अधिनियम में भी इस संबंध में प्रावधान हैं।