स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: नांगिया एंडरसन इंडिया के पार्टनर नीरज अग्रवाल ने कहा कि "टीडीएस में कमी के लिए कोई समान उपाय नहीं होने के कारण, पेशेवरों को टीडीएस की अधिक कटौती के कारण नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।" 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद जारी की गई जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए, धारा 10(10डी) के तहत परिपक्वता लाभ पर कर छूट केवल तभी लागू होगी, जब किसी व्यक्ति द्वारा भुगतान किया गया कुल प्रीमियम 5 लाख रुपये तक हो।