अदालत ने कैदी की मौत के मामले में पूर्व सिपाही को दी सजा

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Harmeet
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अदालत ने कैदी की मौत के मामले में पूर्व सिपाही को दी सजा

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पुरुलिया की एक फास्टट्रैक अदालत ने 25 साल पहले एक कैदी की मौत के लिए 1998 में बड़ाबाजार थाने के प्रभारी अधिकारी अशोक रॉय को जिम्मेदार ठहराया है और उसे आठ साल कैद की सजा भी सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अदालत ने रॉय को झूठे आरोपों में गिरफ्तार करने, हिरासत में प्रताड़ित करने और कैदी को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी ठहराया। शाबर की मौत के समय बड़ाबाजार में सहायक उप निरीक्षक रहे अजय सेन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।