स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के दो मामलों में कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी गई है कि वह प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में अपनी सेवाएं देगा और भविष्य में इस तरह के अपराध में संलिप्त नहीं होगा।