स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड दोनों उपयोगकर्ता अपने आधार और पैन को ई-फाइलिंग पोर्टल (www.incometax.gov.in) पर प्री लॉग इन और पोस्ट लॉगिन मोड दोनों में लिंक कर सकते हैं। आप आधार और पैन (https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar) को लिंक करने के लिए ई-फाइलिंग होमपेज पर “लिंक आधार” का उपयोग कर सकते हैं। इसे बाद आपको एक पेज दिखेगा, जहां पैन नंबर, आधार संख्या और अन्य आवश्यक विवरण जैसे आपके नाम को दर्ज करने की आवश्यकता होगी।