स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के बाद उसके शव को पाकिस्तान के झंडे में लपेटा गया और भारत विरोधी नारेबाजी की गई। इस मामले में यूएपीए कानून की धारा 13 और आईपीसी की धारा 353 के तहत बडगाम थाने में केस दर्ज किया गया है। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने गिलानी के परिवार समेत तमाम लोगों के खिलाफ देशविरोधी गतिविधियों की रोकथाम के लिए बने सख्त UAPA कानून के तहत केस दर्ज किया है।