स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: गहना वशिष्ठ के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि उन्हें तीसरी एफआईआर के लिए गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें चल रही जांच में सहयोग करना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो उपस्थित होना चाहिए। शीर्ष अदालत ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी, जिसमें इस महीने की शुरुआत में गहना की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की गई थी।