स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को गुरुवार को 'कॉपी-पेस्ट' बताया और ऐसा करने वाले को चेतावनी दी कि वह भविष्य में ऐसा कुछ नहीं करें। हाईकोर्ट ने इस पर भी नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता के वकील याचिका में लिखी बातों को समझा पाने में असमर्थ थे, जोकि कथित रूप से नकल की गई थीं।