स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पश्चिम बंगाल विधासनभा चुनाव के बाद बीजेपी से नाता तोड़ कर टीएमसी में शामिल हुए मुकुल रॉय की विधायक पद की सदस्यता खतरे में पड़ती दिख रही है। बीजेपी ने मुकुल रॉय की सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुकुल रॉय के खिलाफ बीजेपी की अयोग्यता याचिका पर फैसला करने के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के लिए 7 अक्टूबर की समय सीमा तय की है।