स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में जिन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया। कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार ना करने को लेकर यूपी सरकार से कहा कि आप क्या संदेश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि 302 के मामले में पुलिस सामान्यतया क्या करती है? सीधा गिरफ्तार ही करते हैं ना, अभियुक्त जो भी हो कानून को अपना काम करना चाहिए।