स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: केंद्र सरकार ने नए नियम अधिसूचित किए हैं जिनके तहत कुछ श्रेणियों की महिलाओं के लिए गर्भपात की ऊपरी सीमा 20 से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई है। गर्भावस्था की चिकित्सकीय समाप्ति (संशोधन) नियम, 2021 के अनुसार इन श्रेणियों में यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म या अनाचार पीड़िताएं, नाबालिग, ऐसी महिलाएं जिनकी वैवाहिक स्थिति में गर्भावस्था के दौरान बदलाव हुआ है और शारीरिक रूप से अक्षम महिलाएं शामिल हैं।
नए नियमों में मानसिक रूप से अस्वस्थ महिलाओं को भी शामिल किया गया है। ऐसे मामलों में जहां भ्रूण में विकृति के चलते जान जाने का पर्याप्त जोखिम है या यदि बच्चा पैदा होता है तो उसके शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होने का जोखिम हो तो इन मामलों में भी नए नियम लागू होंगे।