स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक आदेश में कहा है कि वायु प्रदूषण जिन शहरों में अधिक होगा, वहां पटाखे नहीं फोड़े जाएगे। मॉडरेट एयर क्वालिटी शहरों में सिर्फ दो घंटे ही ग्रीन पटाखे फोड़ने का आदेश होगा। जो लोग आदेश का पालन नहीं करेंगे उनसे आर्थिक दंड वसूलने की सुचना दी गई है।