स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: लिव इन रिलेशन'को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो युगल जोड़ों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कहा कि 'लिव इन रिलेशन' जीवन का हिस्सा बन गए हैं और इसे सामाजिक नैतिकता के दृष्टिकोण से कहीं अधिक निजी स्वायत्तता के नजरिए से देखा जाना चाहिए।जस्टिस प्रितिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि 'लिव इन रिलेशनशिप' को लेकर अब दृष्टिकोण बदलना चाहिए।