स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सीमा सुरक्षा बल के एक सिपाही की बर्खास्तगी में दखल देने से इनकार कर दिया है जो कथित तौर पर 2018 में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले एक व्यक्ति (पीआईओ) के संपर्क में था और भारत-पाकिस्तान सीमा पर तैनाती के दौरान उसके पास से चार मोबाइल फोन और पांच सिम कार्ड मिले थे। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने याचिकाकर्ता सिपाही की याचिका खारिज कर दी जिसमें नौकरी में बहाल करने का अनुरोध किया गया था। पीठ ने कहा, ''उसका स्पष्टीकरण कि वह अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करने के लिए उन फोन का उपयोग करता था तथा एक सेट मरम्मत के लिए लाया था और एक मोबाइल फोन अपने बेटे के लिए खरीदा था, पूरी तरह से काल्पनिक है तथा उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा सही ही खारिज कर दिया गया था।