स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक देश की आबादी बढ़ाने के लिए ईरान का नया कानून महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ है। समूह ने कहा कि कानून ईरानी महिलाओं की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मांग की है कि ईरान बिना किसी देरी के नए कानून को निरस्त करे और इसके उन सभी प्रावधानों को हटा दे, जिससे ईरानी महिलाओं के मौलिक अधिकारों का और उल्लंघन हो सकता है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान में नए कानून को 1 नवंबर को शूरा गार्जियन नामक एक राष्ट्रीय निकाय द्वारा अनुमोदित किया गया था।