स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: झारखंड की हेमंत सरकार ने मॉब लिंचिंग पर लगाम कसने के लिए 'भीड़ हिंसा एवं भीड़ लिंचिंग निवारण विधेयक' का मसौदा सदन से पारित करवा लिया है। तैयार मसौदे के अनुसार, मॉब लिंचिंग के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास और 25 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकेगा। पारित विधेयक का नाम The Jharkhand Prevention of Mob Violence and Mob Lynching Bill 2021 रखा गया है।