स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद सचेत हुई सरकार ने नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया है। अब रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक प्रदेश में आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। इसमें कुछ अपवाद दिए गए हैं। बार, सिनेमा हॉल, मॉल, रेस्तरां और स्पा 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जाएंगे। इसमें कर्मचारियों का पूर्ण टीकाकरण आवश्यक होगा। जिम बंद रहेंगे। वहीं सरकारी, प्राइवेट कार्यालयों में जाने की अनुमति टीके की दोनों डोज ले चुके कर्मचारियों को ही होगी।