सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को किए रद

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Harmeet
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को किए रद

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यदि बाहरी प्राकृतिक कारण तूफान, बाढ़, आकाशीय बिजली या भूकंप आदि के कारण छोर के आग लगने की घटना को भगवान का काम नहीं माना जा सकता है। जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को रद करते हुए यह टिप्पणी किए है ।

सूत्रों के मुताबिक हाई कोर्ट ने एक कंपनी के वेयर हाउस में आग लगने को "भगवान का काम" बताया था और हाई कोर्ट ने शराब बनाने वाली कंपनी को उत्पाद शुल्क से छूट देने का आदेश दिया था। लेकिन, उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा-यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें किसी प्राकृतिक घटना को आग लगने का कारण माना जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आकस्मिक रूप से कोई बाहरी प्राकृतिक कारण काम नहीं कर रहा है, तो फिर आग लगने को और चाहे जो कुछ माना जाए, लेकिन इसे भगवान का काम तो नहीं माना जा सकता।