75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय

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75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एसोसिएशन व अन्य ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। यदि नियोक्ताओं से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़ेगा। हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला उन युवाओं के सांविधानिक अधिकारों का हनन है जो अपनी शिक्षा और योग्यता के आधार पर भारत के किसी भी हिस्से में नौकरी करने को स्वतंत्र हैं। हरियाणा सरकार का 75 प्रतिशत आरक्षण का फैसला योग्य लोगों के साथ अन्याय है। हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया।