स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बिधाननगर निगम चुनाव में केंद्रीय बल की तैनाती को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि बिधाननगर नगर निगम में केंद्रीय बल की जरूरत है या नहीं। इस बारे में राज्य चुनाव आयोग फैसला करें। यदि केंद्रीय बल की तैनाती नहीं होती है और कुछ घटना घटती है, तो इसकी जिम्मेदारी होगी। आयोग 12 घंटे के भीतर मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजी के साथ बैठक करे और जरूरत पड़ने पर केंद्रीय बल को लेकर बात करें। पुनर्विचार करें कि क्या केंद्रीय बल तैनात किया जाए या नहीं। यदि बल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कुछ भी होने पर आयोग जिम्मेदार होगा। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने गुरुवार को यह फैसला सुनाया। इसके साथ ही कहा कि 48 घंटों के भीतर तय करना है कि क्या एक दिन में गिनना संभव है या नहीं।
गौरतलब है कि 12 फरवरी को बिधाननगर समेत चार नगर निगमों के चुनाव होने हैं। अन्य तीन नगर निगमों में आसनसोल, सिलीगुड़ी और चंदननगर शामिल हैं। बिधाननगर में केंद्रीय बलों की सुरक्षा में चुनाव कराने को लेकर हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी।