स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है। धनबाद की अदालत ने पुटकी के रहने वाले डब्लू मोदी को दोषी करार दिया और उसे उसके गुनाह के लिए फांसी की सजा सुनाई है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या व साक्ष्य छुपाने के मामले में डब्लू को दोषी करार दिया था। अदालत ने उस पर 11 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
28 अप्रैल 2018 को डब्लू मोदी बच्ची को उसके परिजनों से यह कहकर ले गया था कि वह उसे खाना खिलाने ले जा रहा है। इसके बाद जब डब्लू वापस घर आया तो बच्ची उसके साथ नहीं थी। परिजनों ने पूछा तो उसने कहा नहीं पता कहा हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने बताया कि आरोपी बच्ची को डब्लू जैतूडीह जंगल की तरफ ले गया था। इस पर बच्ची की मां ने पुटकी थाने में मामले को लेकर डब्लू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जैतूडीह जंगल से बच्ची के शव को बरामद किया था।