संतान गोद लेने के लिए जरूरी नही विवाह प्रमाण पत्र

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संतान गोद लेने के लिए जरूरी नही विवाह प्रमाण पत्र

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक अहम आदेश दिया है। एक कपल की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अब संतान गोद लेने के लिए मैरिज सर्टिफिकेट जरुरी नहीं है। कोई भी एकल माता-पिता हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम, 1960 के तहत बच्चा गोद ले सकता है।