Asansol Crime News : भारी मात्रा में गांजा तस्करी, दोषी पाए गए आरोपियों की हुई लंबी सजा

आसनसोल जिला न्यायालय (Asansol District Court) की एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की विशेष अदालत में शुक्रवार को महंगी कार में 23 किलो गांजा तस्करी (Ganja smuggling) के दोषी पाए गए पांच लोगों की सजा का ऐलान कर दिया।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : आसनसोल जिला न्यायालय (Asansol District Court) की एनडीपीएस एक्ट (NDPS Act) की विशेष अदालत में शुक्रवार को महंगी कार में 23 किलो गांजा तस्करी (Ganja smuggling) के दोषी पाए गए पांच लोगों की सजा का ऐलान कर दिया। सूत्रों के मुताबिक आसनसोल कोर्ट (Asansol Court) में पहली बार इस मामले में दोषियों को इतनी लंबी सजा दी गई है। जानकारी के मुताबिक दो साल से अधिक चले इस मामले में गवाही और सबूतों के आधार पर जिला न्यायालय के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) और एनडीपीएस अधिनियम के विशेष न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश श्रीमयी कुंडू ने यह सजा सुनाई। सजा के ऐलान के बाद इनके स्वजनों ने कोर्ट परिसर में हंगामा भी किया। पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। इस मामले दोषी पाए गए (Crime) व्यक्ति में ग्यासुद्दीन खान, असगर उर्फ मिस्टर खान, फैयाज हैदर उर्फ रवि, मो आजाद उर्फ सल्लू और रियाज हैदर उर्फ राजू शामिल हैं।