12 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना

न्यायधीश मोहम्मद अकिल सैफी ने सभी को दोषी करार करते हुए 12 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आसनसोल जिला अदालत ने गांजा तस्करी मामले में गिरफ्तार 6 अभियुक्तो को दोषी करार करते हुए सजा सुनायी। न्यायधीश मोहम्मद अकिल सैफी ने सभी को दोषी करार करते हुए 12 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त 9 महीने की सजा भी काटनी पड़ेगी। यह मामला वर्ष 2022 के मई महीने का है। गांजा तस्करी गिरोह के मुख्य सरगना कार्तिक साहा आंध्रप्रदेश और ओड़िसा के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले गांजा की तस्करी पश्चिम बंगाल और बंगलादेश में किया करता था।