राज्य सरकार ने जारी किया दिशा-निर्देश, स्कूल बसों और पूल कारों के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट तय

आसनसोल-दुर्गापुर शिल्पांचल समेत समुचे राज्य में कहीं न कहीं हर रोज स्कूल बस एवं पुलकार दुर्घटना का शिकार हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग ने इस विषय को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया है।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आसनसोल-दुर्गापुर शिल्पांचल समेत समुचे राज्य में कहीं न कहीं हर रोज स्कूल बस एवं पुलकार दुर्घटना का शिकार हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार के परिवहन विभाग ने इस विषय को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी किया है।

यह दिशा निर्देश दिया है कि स्कूल बस और पुलकार की अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घण्टे होगी और क्षमता से अधिक बच्चो को बस और पुलकार में उठाना नहीं चलेगा।