स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के श्रम एवं कानून मंत्री मलय घटक के खिलाफ ईडी द्वारा दायर मामले को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को सवाल किया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने 181 दिनों के बाद शीर्ष अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया। इस तरह देखा जाए तो मंत्री मलय घटक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
कोयला घोटाले में मलय घटक से पूछताछ
2023 में दिल्ली हाई कोर्ट ने कोयला तस्करी मामले में मलय घटक से पूछताछ करने का आदेश दिया था। ईडी द्वारा राज्य के कानून मंत्री को कई बार तलब किए जाने के बावजूद कोर्ट ने पूछताछ दिल्ली की बजाय कोलकाता में करने का आदेश दिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में ईडी की इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी गई।