टोनी आलम, एएनएम न्यूज़ : दुर्गापुर नगर निगम में लेनिन सारणी, कांजीलाल एवेन्यू, बोनफुल सारणी, नाचन, हैनीमैन सारणी में 7 टोल हैं। उन टोलों से फैक्ट्री के मालवाहक वाहनों का टोल वसूला जाता था। दुर्गापुर के छोटे उद्योगपतियों ने दुर्गापुर नगर निगम से 12 टन से नीचे मालवाहक वाहनों पर टोल नहीं लगाने की अपील की थी। लेकिन नगर निगम ने उस अनुरोध का जवाब नहीं दिया। इसके बाद दुर्गापुर के छोटे उद्योगपति रतन अग्रवाल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दुर्गापुर नगर निगम ने मामला दायर किया कि वह राज्य के शहरी और शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना टोल एकत्र कर रहा है। हाल ही में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने एक अधिसूचना में दुर्गापुर नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी टोलों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके बाद बुधवार सुबह से दुर्गापुर नगर निगम ने सभी टोल बंद कर दिये।
बर्दवान संगठनात्मक जिला भाजपा के उपाध्यक्ष चंद्रशेखर बनर्जी ने कहा, “राज्य लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग की अनुमति के बिना टोल संग्रह चल रहा है। 1997 में दुर्गापुर नगर निगम बोर्ड के गठन के बाद से यह भ्रष्टाचार वाम काल से लेकर तृणमूल काल तक चला आ रहा है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह लेवी पूर्णतः अवैध एवं गैरकानूनी है।
हालांकि दुर्गापुर नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड की चेयरपर्सन अनिंदिता मुखोपाध्याय ने कहा कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। सरकार से अनुमति लेनी थी, लेकिन नहीं ली गयी। मैं यहां कुछ समय से ही हूं। लेकिन टोल वसूली का यह तरीका काफी समय से चल रहा है। हम सरकारी नियम जानने के लिए पहले ही कोलकाता जा चुके हैं। सभी नियमों का पालन किया जाएगा। लेकिन हाल ही में हाई कोर्ट ने हमें निर्देश दिए और कहा कि सरकारी निर्देशों की जरूरत होगी। इसलिए नगर निगम के सभी टोल को तीन माह के लिए बंद कर देना होगा। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार हम फिलहाल सभी टोल बंद रख रहे हैं।