स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : मदुरै में जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने तीन कंपनियों को अनुचित व्यापार प्रथाओं और खराब सेवा के कारण एक जोड़े को 2.1 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। आयोग ने अमेज़ॅन, सैमसंग और डिवाइन इंडिया को जोड़े को मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया। दंपति ने जनवरी 2021 में अमेज़न से 59,000 रुपये में एक सैमसंग फोन खरीदा। दिसंबर 2021 में, उन्हें फ्लिपकार्ट से फोन पर पॉप-अप संदेश प्राप्त हुए, जिसमें उन्हें फोन को अपग्रेड करने के लिए आवश्यक भुगतान करने के लिए कहा गया, साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि वे भुगतान करने में विफल रहे तो फोन लॉक कर दिया जाएगा।