ग्रेनेड हमला मामले में हाईकोर्ट का चौंकाने वाला फैसला!

बांग्लादेश में 21 अगस्त को हुए बहुचर्चित ग्रेनेड हमला मामले में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पाए बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और मौत की सजा पाए पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमां बाबर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : बांग्लादेश में 21 अगस्त को हुए बहुचर्चित ग्रेनेड हमला मामले में हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा पाए बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान और मौत की सजा पाए पूर्व गृह राज्य मंत्री लुत्फुज्जमां बाबर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एकेएम असदुज्जमां और न्यायमूर्ति सैयद इनायत हुसैन की पीठ ने रविवार को ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलटते हुए फैसला सुनाया। इससे पहले अपील पर चार दिनों तक सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद फैसला आज सुनाने की तारीख तय की गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 19 लोगों को मौत की सजा, तारिक रहमान समेत 19 लोगों को आजीवन कारावास और 11 पुलिस व सेना अधिकारियों को अलग-अलग अवधि के कारावास की सजा सुनाई थी। फैसले में कोर्ट ने कहा कि 21 अगस्त के ग्रेनेड हमला मामले में मुकदमा अवैध था।