क्या है आर्टिकल 6? इमरान खान को चढ़ा सकता है सूली!

इतना ही नहीं पाक सरकार ने इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का फैसला भी लिया है। बता दें कि आर्टिकल 6 के तहत मामले में सजा मृत्यु दंड की है।

author-image
Ankita Kumari Jaiswara
New Update
20 IMRAN KHAN

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: क्रिकेट की पिच से राजनीति के मैदान में एंट्री कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने वाले इमरान खान इस समय जेल की सलाखों के पीछे हैं। लंबे समय के संकट का सामना कर रहे इमरान की पार्टी को पाकिस्तान की सरकार बैन करने जा रही है। इतना ही नहीं पाक सरकार ने इमरान खान और पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के खिलाफ संविधान के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई करने का फैसला भी लिया है। बता दें कि आर्टिकल 6 के तहत मामले में सजा मृत्युदंड की है।

क्या कहता है आर्टिकल 6?

आइए जानते हैं कि आर्टिकल 6 के तहत पाकिस्तान के संविधान में क्या लिखा गया है।

आर्टिकल 6 (1) : ऐसा कोई भी व्यक्ति जो बल प्रयोग या फिर किसी अन्य असंवैधानिक तरीके से संविधान को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाता है या ऐसा करने का प्रयास करता है, वह हाई ट्रीजन (उच्च देशद्रोह) का दोषी होगा।

आर्टिकल 6 (2) : आर्टिकल 6 के पहले क्लॉज में बताए गए कार्यों में मदद करने वाले या प्रोत्साहन देने वाले व्यक्ति को भी उच्च देशद्रोह का दोषी माना जाएगा।

आर्टिकल 6 (2ए) : इस आर्टिकल के इन दोनों क्लॉज में बताए गए देशद्रोह के कृत्य को किसी भी अदालत ने वैध नहीं माना जाएगा। फिर चाहे वह हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न हो।

आर्टिकल 6 (3) : हाई ट्रीजन के दोषी पाए जाने वाले लोगों को सजा सुनाने का काम संसद करेगी।