हाईकोर्ट के आदेश पर अगस्त से रद्द हो जाएगा!

कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 1 अगस्त से 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में राज्य भर में यह संख्या कई हजार के करीब है।

author-image
Jagganath Mondal
New Update
bus kolkata

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक, 1 अगस्त से 15 साल से ज्यादा पुरानी बसों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में राज्य भर में यह संख्या कई हजार के करीब है। इसमें से 2,500 से अधिक बसें अकेले कोलकाता के उपनगरों में रुकेंगी। ऐसे में राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने दावा किया कि अगस्त से दिसंबर तक केवल 157 निजी बसें रद्द रहेंगी। मंत्री ने निजी बस मालिकों द्वारा ढाई हजार बसें रद्द किये जाने का झूठ बोला है।