स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: किसी अनजान महिला को 'डार्लिंग' जैसे शब्दों से पुकारना अपराध है या नहीं इस पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए अपना फैसला सुनाया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के अनुसार, किसी अनजान महिला को ‘डार्लिंग’ बुलाना गलत है। इसे भारतीय कानून के तहत उस महिला के साथ छेड़छाड़ करना माना जाएगा है। अदालत ने मामले में डार्लिंग बोलने वाले व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A(i) के तहत दोषी माना है।