स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: जयनगर कांड में कलकत्ता हाईकोर्ट ने जनहित याचिका खारिज कर दी। दो वकील पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करना चाहते हैं। लेकिन हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि नाबालिग के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। पहले शव परीक्षण होने दीजिए। यदि आवश्यक हो तो वे छुट्टी के बाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
जयनगर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या के मामले में चीफ जस्टिस के आदेश पर रविवार को विशेष पीठ में सुनवाई हुई। वहां चीफ जस्टिस ने पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सुरथल रिपोर्ट में यौन शोषण के संकेत मिले हैं। फिर भी पोक्सो एक्ट के तहत मामला क्यों दर्ज नहीं किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल्याणी जेएनएम अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। फिलहाल ईएमएस विशेषज्ञों द्वारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है।