राज्य सरकार की नई गाइडलाइन! एक फैसले ने उड़ाई कार मालिकों की नींद

कलकत्ता हाईकोर्ट के 2009 के आदेश के अनुसार, फिलहाल कोलकाता और हावड़ा में 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन नहीं चलाए जा सकते। हाल ही में परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग की ओर से कोलकाता और हावड़ा में चलने वाले निजी वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों को एक अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा में जाकर ही स्क्रैप किया जाना चाहिए।

कलकत्ता हाईकोर्ट के 2009 के आदेश के अनुसार, फिलहाल कोलकाता और हावड़ा में 15 साल पुराने वाणिज्यिक वाहन नहीं चलाए जा सकते। हाल ही में परिवहन सचिव सौमित्र मोहन ने इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि जो वाहन पहले से 15 वर्ष पुराने हैं और कोलकाता महानगर क्षेत्र में चलेंगे या अगले एक वर्ष के भीतर आने वाले हैं, उन्हें राज्य लाइसेंस प्राप्त आरवीएसएफ से हटाया जा सकता है।

ध्यान दें कि 2009 में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए 15 साल पुरानी कारों को स्क्रैप करने का आदेश दिया गया था। प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य भी सक्रिय हैं। मालूम हो कि सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्र पर वाहन को रद्द करने के बाद पुराने परमिट का उपयोग करके नया वाहन चलाया जाएगा। हालांकि, अगर पंजीकरण की तारीख से 15 साल तक वाहन कर, जुर्माना, फीस सहित किसी भी क्षेत्र में कोई बकाया है, तो रद्दीकरण की मंजूरी प्राप्त करना संभव नहीं होगा।