संजय दोषी करार, तिलोत्तमा के परिवार ने मुआवजा लेने से किया इनकार

आरजी कर मामले में संजय रॉय दोषी करार। संजय को 20 जनवरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संजय रॉय को धारा 64, 66, 101(3) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

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Jagganath Mondal
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एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : आरजी कर मामले में संजय रॉय दोषी करार। संजय को 20 जनवरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संजय रॉय को धारा 64, 66, 101(3) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न भरने पर 5 महीने और जेल। इसके साथ जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देना होगा। हालांकि, पीड़ित परिवार ने मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है।