एएनएम न्यूज़, ब्यूरो : सीबीआई की देरी का अंदाजा बहुत पहले ही लग गया था। सीबीआई 90 दिन बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। इसी वजह से आरजी कर में एक युवा डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी संदीप घोष और अभिजीत मंडल को जमानत मिल गई। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को तिलोत्तमा के बलात्कार-हत्या मामले में जमानत मिल गई। ताला थाने के पूर्व ओसी अभिजीत मंडल को भी जमानत मिल गई। कोर्ट ने दोनों को सिर्फ 2000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी।
हालाँकि, भले ही उन्हें जमानत मिल गई हो, लेकिन कई शर्तें रखी गई हैं। जानकारी के मुताबिक अभिजीत मंडल को जेल से तभी रिहा किया जाएगा, जब वे शर्तें पूरी होंगी। लेकिन संदीप घोष की जेल से रिहाई अभी संभव नहीं है। क्योंकि वे पहले से ही आरजी कर भ्रष्टाचार मामले में आरोपी हैं और उस मामले की जांच प्रक्रिया अभी भी चल रही है। इसलिए फिलहाल संदीप घोष जेल से बाहर नहीं आ रहे हैं। हालांकि, टाला थाने के पूर्व ओसी को जेल से रिहा किया जाएगा।