फैसला सुनने के बाद खाना-पीना बंद

आरजी कर डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी पाया गया है। सियालदह सेशन कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया।

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Jagganath Mondal
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sanjoy roy

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: आरजी कर डॉक्टर रेप और मर्डर केस में संजय रॉय को दोषी पाया गया है। सियालदह सेशन कोर्ट ने शनिवार को इस मामले में अंतिम फैसला सुनाया। जज अनिरबन दास ने सोमवार को सजा सुनाई। संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न चुकाने पर उसे 3 साल और जेल की सजा होगी।

हालांकि, सजा सुनने के बाद संजय टूट गया है। आरजी कर कांड के मुख्य आरोपी ने कहा, 'जिंदगी की सजा से बेहतर था कि उसे फांसी दी जाती।' वह लकड़ी के चबूतरे पर खड़ा होकर रोता रहा। तब से उसने खाना-पीना छोड़ दिया है। संजय ने खाना भी नहीं खाया है।