Kolkata Municipal Corporation: बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज और जुर्माने में भारी छूट

लंबे समय से, कलकत्ता नगर पालिका करदाताओं को भारी संपत्ति कर बकाया का भुगतान करने में विशेष छूट देती थी। नतीजा, नगर निगम के खजाने में बड़ी मात्रा में संपत्ति कर बकाया जमा नहीं हो पा रहा है।

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Ankita Kumari Jaiswara
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : लंबे समय से, कलकत्ता नगर पालिका करदाताओं को भारी संपत्ति कर बकाया का भुगतान करने में विशेष छूट देती थी। नतीजा, नगर निगम के खजाने में बड़ी मात्रा में संपत्ति कर बकाया जमा नहीं हो पा रहा है। इस बार शहर के अधिकारियों ने एक नया फैसला लिया। यह निर्णय लिया गया है कि यदि कई वर्षों तक संपत्ति कर का बकाया नहीं चुकाया जाता है, तो उस पर ब्याज और जुर्माने पर भारी छूट नहीं मिलेगी। कोलकाता नगर पालिका नये साल से यह नियम लागू करने जा रही है। कर-राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इससे आय में वृद्धि के साथ-साथ संपत्ति कर भुगतान भी नियमित हो सकता है।