अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली अंतरिम जमानत, न्यायिक हिरासत 19 जून तक बढ़ी

अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए, तिहाड़ जेल अधिकारियों को आवेदक अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करने और उपचार का लाभ उठाने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 19 जून,

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Kalyani Mandal
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स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़ : राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को यानि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा कारणों का हवाला देते हुए 7 दिनों की जमानत की मांग की गई थी। अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए, तिहाड़ जेल अधिकारियों को आवेदक अरविंद केजरीवाल के लिए सभी आवश्यक चिकित्सा परीक्षण करने और उपचार का लाभ उठाने का निर्देश दिया है और कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत भी 19 जून, 2024 तक बढ़ा दी। अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने वर्चुअल मोड के जरिए पेश किया गया।