स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अदालत से बड़ा झटका लगा है। हाल ही में दो साल की सज़ा हासिल करने वाले राहुल गांधी की याचिका को सूरत की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, अब राहुल गांधी इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जा सकते हैं। ‘मोदी उपनाम’ वाले बयान को लेकर राहुल गांधी को मुजरिम ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर आज अदालत ने अपना फैसलासुना दिया है। सूत्रों के मुताबिक, गुरुवार को अदालत ने सिर्फ एक शब्द बोलकर मामले को रफा-दफा कर दिया है। सूरत की सेशन कोर्ट के जज आरपी मोगेरा ने डिसमिस यानी खारिज कहते हुए राहुल गांधी की यह याचिका खारिज कर दी है।