स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: मोदी उपनाम (Modi Sirname Case) वाली टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध संबंधी याचिका गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) ने खारिज कर दी है। राहुल गांधी की दो साल की सजा बरकरार रहेगी और उनकी सांसदी नहीं लौटेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राहुल गांधी गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अर्जी दाखिल करेंगे।