तलाकशुदा मुस्लिम महिला को लेकर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसी महिला दोबारा शादी के बाद भी गुजारा-भत्ता पाने की हकदार है। धारा 3 (1) (a) के तहत पति-पत्नी का तलाक ही गुजारा भत्ता के क्लेम के लिए पर्याप्त है। ये तलाक वाले दिन ही से साफ हो जाता है।

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Kalyani Mandal
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Bombay High Court

स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज़: बॉम्बे हाई कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारे भत्ते के संबंध में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि ऐसी महिला दोबारा शादी के बाद भी गुजारा-भत्ता पाने की हकदार है। धारा 3 (1) (a) के तहत पति-पत्नी का तलाक ही गुजारा भत्ता के क्लेम के लिए पर्याप्त है। ये तलाक वाले दिन ही से साफ हो जाता है।