Bombay High Court

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फैसल सुनते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पुरुष एक से ज्यादा शादियां रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि उनके पर्सनल लॉ के अनुसार उन्हें एक समय में 4 पत्नियां रखने का अधिकार है।