स्टाफ रिपोर्टर, एएनएम न्यूज: 2,000 रुपए के नोटों को बिना कोई पहचान बताए बदलने के रिजर्व बैंक के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज कर दिया। भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने यह याचिका दाखिल की थी। उपाध्याय ने अपनी याचिका में अदालत से आरबीआई और एसबीआई को 2,000 रुपए के नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ देने को अनिवार्य किए जाने का आदेश देने की अपील की थी।